कार्यालय संवाददाता, फरवरी 7 -- बिहार के स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर (पेन) अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरी या इससे ऊपर की कक्षाओं में नामांकन के लिए पेन होना अनिवार्य है। किसी भी आवेदन में अगर परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं होगा या गलत पेन होगा तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही निजी और सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों के लिए अपार आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। जिन बच्चों का पेन नहीं होगा उनकी अपार आईडी भी नहीं बनेगी।क्या है परमानेंट एजुकेशन नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर (पेन) एक खास पहचान संख्या है। यह छात्रों को उनके शैक्षिक जीवन की शुरुआत में दी जाती है। यह नंबर छात्र की पहचान को बरकरार रखता है। यह नंबर स्कूल से ही विद्यार्थियों के लिए जनरेट किया जाता है। यह भी पढ़ें- पटना के 2 घूसखोर दारोगा, पहले चोर को पकड़ लूटी वाहवाही...
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