रोहित मिश्र, जून 14 -- बिजली समस्याएं अगर तय समय में दूर नहीं हुईं तो उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को देरी का मुआवजा दिया जाएगा। दो साल पहले पावर कॉरपोरेशन ने मुआवजा कानून लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि, दो साल बीत गए हैं, किसी भी उपभोक्ता को इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। वजह है, पावर कॉरपोरेशन के सिस्टम की गड़बड़ी। इसको दूर करने के लिए भी बीते साल आदेश हुए थे, लेकिन खामी दूर नहीं की है। दरअसल, मुआवजा कानून का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन के टोल फ्री नंबर-1912 पर मुआवजे के लिए शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। भले ही समस्या दूर हो या न हो, उपभोक्ताओं के पास तय मियाद बीतने के पहले ही समस्या दूर होने के संदेश आ जाते हैं। ऐसे में मुआवजे की दावेदारी उपभोक्ता नहीं कर पाते। वर्ष 2024-25 की बिजली दरें तय करते वक्त जब नियामक आयोग सु...