दिल्ली, अगस्त 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें 8 हफ्तों के भीतर सभी इलाकों से उठाकर डॉग शेल्टर में डालने को कहा है। कोर्ट ने इस प्रोसेस में बाधा बनने वालों को भी सख्त चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने को कहा है। सोमवार हुई सुनवाई के दौरान पशु नियंत्रण कानून का भी जिक्र आया पर कोर्ट ने उसे बेतुका बता दिया।पशु जन्म नियंत्रण कानून पर सवाल न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और आर.महादेवन की पीठ ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम 2023,बेतुका है। इन नियमों के अनुसार, एक आवारा कुत्ते को किसी इलाके से उठाया जाता है,नसबंदी की जाती है और उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है। पीठ ने कहा,"सभी इलाकों से कुत्तों को उठाएं और उन्हें शेल्टर होम में भेजें। फिलहाल,इन नियमों को भूल जाएं।" उन्होंने यह भी कहा कि स्थित...