नई दिल्ली, जुलाई 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में एक्टर दर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रथम दृष्टया विवेकाधिकार के विकृत प्रयोग का सवाल है। हम यह जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट ने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है? यह चिंता का विषय है।" जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, ''जिस तरह से हाई कोर्ट ने आदेश दिया, यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा ...