नई दिल्ली, जनवरी 29 -- सुप्रीम कोर्ट आज उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाली नियमावली, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इन नए नियमों पर आरोप लगाया गया है कि ये सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ इन रिट याचिकाओं पर विचार कर रही है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि हम इस मामले की वैधता की जांच कर रहे हैं। याचिका में दावा है कि नए नियमों से भेदभाव बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिपण्णी करते हुए कहा, 'क्या हम उल्दी दिशा में जा रहे हैं? जातिविहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। जिसे सुरक्षा चाहिए उसे सुरक्षा देनी चाहिए।' आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा वर्ष 2026 में लागू किए गए इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में ...