जयपुर, अक्टूबर 30 -- राजस्थान सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने गुरुवार को "राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन एक्ट, 2025" लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के साथ प्रदेश में धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी मामलों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार के बहलावे, दबाव, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ गैर-जमानती अपराध के तहत मुकदमा दर्ज होगा। नए कानून में "लव जिहाद" जैसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराता है या केवल धर्म बदलवाने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो उसे 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, ऐसी शादी को अदालत "शून्य" घोषित कर सकती है। यानी वह कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएग...