नई दिल्ली, अप्रैल 19 -- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि किसी पोस्ट को लाइक करना उसे पब्लिश या शेयर करने के बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा 67 नहीं लागू होगी। यह धारा अश्लील सामग्री के लिए है, न कि भड़काऊ सामग्री के लिए। एचसी में इमरान खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि कोई पोस्ट या मैसेज तभी पब्लिश माना जाता है जब उसे पोस्ट किया जाए। पोस्ट को ट्रांसमिट तभी माना जाएगा जब उसे शेयर या रीट्वीट किया गया हो। यह भी पढ़ें- कानून SC बनाए तो संसद का क्या काम? वक्फ पर सुनवाई के बीच गरजे निशिकांत दुबे यह भी पढ़ें- दिल्ली HC में क्यों कम हो गए जज? खाली हो गईं 40 फीसदी सीटें; कितनी है संख्या...