नई दिल्ली, अगस्त 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के 31 जुलाई के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जीवित राजनेताओं या पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर सरकारी योजनाएं चलाने पर रोक लगा दी गई थी। इस फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता AIADMK सांसद सी वी षणमुगम को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को विशेष रूप से निशाना बनाना अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के कई अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु सरकार को जानबूझकर निशाना बनाया है। अन्य राज्यों में भी समान योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। यह याचिका राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है, ना कि जनहित के उद्देश्य से।10 लाख का जुर्माना ठोका सुप्रीम कोर्ट ने सां...