नई दिल्ली, जुलाई 21 -- चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए आधार और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि ईसी अपने मानकों में बदलाव करने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आयोग की ओर से दलील दी जा सकती है कि ये दोनों दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं, जैसा कि अदालती फैसलों और सरकारी आदेशों में कहा गया है। बिहार में एसआईआर को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके लिए समय बहुत कम दिया गया है। हालांकि, अदालत के सामने आयोग इस बात को नकार सकता है और कहा जाएगा कि पिछले इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के तहत यह कराया जा रहा है। यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में पेश होंगे 12 बिल, विपक्ष भी तैयार यह भी पढ़ें- तेज प्रताप और तेजस्वी बैठेंगे साथ-साथ? आज से बिहार विधानसभा का सत्र निर्वाचन आयोग इस ह...