लखनऊ, सितम्बर 26 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल करते हुए, कहा गया है कि सुलतानापुर जनपद में एक सरकारी जमीन पर पूर्व विधायक इन्द्रभद्र सिंह की मूर्ति सरकारी जमीन पर लगा दी गई है। याचिका में उक्त मूर्ति को हटाने की मांग की गई है। हालांकि न्यायालय ने मामले के याची को सुनवायी से अलग करते हुए, याचिका को 'सार्वजनिक भूमि पर मूर्ति आदि की स्थापना और उन्हें हटाना शीर्षक से स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी व जिलाधिकारी, सुलतानापुर से पूछा है कि क्या उक्त प्रतिमा सरकारी जमीन पर लगी है, यदि हां तो क्या सरकारी जमीन पर ऐसी प्रतिमाएं लगायी जा सकती हैं, यदि नहीं तो उसे हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जानी है। मामले की अगली सुनवायी 29 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व...