नई दिल्ली, फरवरी 17 -- नितेश ओझा, रांची: झारखंड के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों के हित में राज्य सरकार चार अलग-अलग श्रम कानूनों की नियमावली बनाने जा रही है। भारत सरकार ने पूर्व में चल रहे 29 श्रम कानूनों को सिर्फ चार संहिता (कोड) में समाहित कर संसद से पारित कराया था। इसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी राज्य में 15 से अधिक श्रम कानूनों को सिर्फ चार नियमावली (रूल्स) में मर्ज करा लागू कराएगी। इन चारों कानून को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (झारखंड), इंडस्ट्रियल रिलेशन (झारखंड), वर्कर्स वेजेस (झारखंड), सोशल सिक्योरिटी (झारखंड) नाम दिया गया है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, चारों नियमावली के सभी कानूनी पहलों पर विचारार्थ फाइल अभी विधि विभाग के पास भेजी गई है। यहां से स्वीक...