प्रयागराज, जुलाई 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की गोहत्या के एक मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर मई माह में सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दर्ज काऊ स्लाटर एक्ट के मामले में दाखिल जमानत अर्जी में कहा गया था कि मोहम्मद मुजफ्फर निर्दोष है और इस मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि उसका नाम एफआईआर में नहीं था। उसका नाम आठ साल बाद सह अभियुक्त नूरैन उर्फ नूरा के बयान पर सामने आया है। मामले की जांच के दौरान विवेचक ने दो गवाहों मुलायम सिंह व अनिल पटेल के बयान दर्ज किए, जिन्होंने खुलासा किया कि आठ साल पहले की गई गोहत्या नूरैन उर्फ नूरा द्वारा याची के इशारे पर की गई थी। नूरैन उर्फ नूरा ...