नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में कहा कि 60 साल की रिटायरमेंट उम्र इंडियन कोस्ट गार्ड अधिकारियों के सभी रैंक पर एक जैसी लागू होनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग रिटायरमेंट उम्र तय करने वाले नियम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस नियम को 'असंवैधानिक' करार दिया। रिटायरमेंट के मौजूदा नियम के मुताबिक, इंडियन कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अफसर 57 साल की उम्र में रिटायर होते थे, जबकि कमांडेंट से ऊपर के रैंक के अफसर 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे। जस्टिस सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा, "कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अफसरों और कमांडेंट से ऊपर की रैंक के अफसरों के लिए रिटायरमेंट की अलग-अलग उम्र तय करने के बीच कोई तर्कसंगत संबंध ...