पटना, जनवरी 31 -- पटना हाईकोर्ट ने कोसी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और बिहार में कोसी विकास प्राधिकार बनाने के मामले में केंद्र व राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दायर कर बांध को ऊंचा करने के बारे में की जा रही कार्रवाई का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया। वहीं कोसी विकास प्राधिकार के बारे में भी जनकारी देने को कहा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अरविंद कुमार एवं जयराम यादव की ओर से दायर दो अलग-अलग लोकहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. केएन सिंह से अनुरोध किया कि भारत और नेपाल के बीच 1991 में कोसी नदी पर बांध बनाने एवं कई अन्य परियोजनाओं को लेकर जो करार हुआ था, उस दिशा में केंद्र सरकार ने जो हालिया काम किया ह...
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