नई दिल्ली, सितम्बर 5 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को एक स्कूल प्रिंसिपल के परिवार को एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। प्रिंसिपल की कोविड-19 ड्यूटी निभाने के दौरान मौत हो गई थी।हाई कोर्ट ने उनकी विधवा द्वारा एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली, जिसमें कहा गया था कि प्रिंसिपल उस समय कोविड ड्यूटी पर नहीं थे। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने 4 सितंबर को कहा, "हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ता के दिवंगत पति का दुर्भाग्यपूर्ण निधन कोविड-19 कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुआ। याचिका में कहा गया कि शिवनाथ प्रसाद मई 1993 में दिल्ली सरकार में सहायक शिक्षक के रूप में शामिल हुए थ...
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