रांची, अक्टूबर 11 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की नदियों में कोल वाशरी से निकलने वाले प्रदूषित जल के बहाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस संबंध में मिले एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए छह नवंबर की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव, सीसीएल पिपरवार खलारी के महाप्रबंधक तथा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को प्रतिवादी बनाया है। मनोज कुमार नामक व्यक्ति ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य की विभिन्न नदियों में कोल वाशरी से निकलने वाला गंदा व रासायनिक जल सीधे बहाया जा रहा है, जिससे ...