हरदोई, दिसम्बर 8 -- हरदोई। निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के उठान की निर्धारित 30 नवंबर की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद कुल कोल्ड स्टोरेज में आलू स्टोर हैं। ऐसे में शासन ने 15 फरवरी से 30 नवंबर तक ही आलू भंडारण की अनुमति को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को नोटिस जारी कर आलू नीलाम करने की अनुमति दे दी है। नोटिस मिलने के बाद भी कोई कृषक या किरायेदार आलू नहीं उठाता है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उस पर होगी। उद्यान निरीक्षक अजय वर्मा ने बताया 'उत्तर प्रदेश कोल्ड विनियम अधिनियम' के प्रावधानों के अनुसार, शीतगृह संचालक द्वारा किरायेदार अथवा किसान को नोटिस देने के बाद पांच दिन के भीतर आलू निकालना अनिवार्य है। समय सीमा बीतने या नोटिस का पालन न करने की स्थिति में शीतगृह स्वामी उक्त आलू को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से हटवा सकता है। नीला...