कोलकाता, जनवरी 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले की पुनः जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका पीड़िता के माता-पिता द्वारा दायर की गई थी, जिसे उनके वकील ने वापस ले लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि माता-पिता की यह याचिका केवल दोषी संजय रॉय को ही फायदा पहुंचाएगी। संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक स्वयंसेवी (वॉलंटियर) था, जिसे अस्पताल में बेरोकटोक आने-जाने की अनुमति थी।अन्य दोषियों की गिरफ्तारी की मांग माता-पिता ने अपनी याचिका में पुनः जांच और अतिरिक्त जांच की मांग करते हुए तर्क दिया था कि इस जघन्य अपराध में केवल संजय रॉय ही शामिल नहीं था, बल्कि अन्य लोग भी षड्यंत्र और उकसाने में...
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