संभल, जुलाई 5 -- संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में एक हत्यारोपी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका पर सुनवाई गुरुवार को हुई थी। जबकि निर्णय शुक्रवार को सुनाया गया। संभल हिंसा मामले में मोहम्मद कैफ की हत्या के आरोपी गुलाम के मुकदमा में गुरुवार को अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने गुलाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि गुलाम नबी फरार गैंगस्टर शारिक साटा गैंग का सदस्य है। न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। हालांकि अधिवक्ता ने गुलाम को बेकसूर बताते हुए जबरदस्ती घटना में शामिल किए जाने का हवाला दिया था। वहीं ग...