अमरोहा, जून 1 -- मिट्टी का तेल उड़ेलकर विवाहिता को जिंदा जलाने की वारदात में कोर्ट ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा दहेज प्रताड़ना में ससुराल पक्ष के पांच लोगों को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कटाई से जुड़ा था। यहां रहने वाले किसान नरेश कुमार ने अपनी बेटी अनीता की शादी एक मई 2014 को नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव अव्वलपुर निवासी चमन सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसी बीच 23 फरवरी 2019 को मिट्टी का तेल उड़ेलकर अनीता को आग के हवाले कर दिया गया था। शत-प्रतिशत झुलसने के कारण दिल्ली के बर्न सेंटर रेफर अनीता की 25 फरवरी की रात में वहां सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में...
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