अमरोहा, सितम्बर 19 -- अमरोहा, संवाददाता। पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद में नाबालिग बेटी के अपहरण व दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता के अलावा खुद वादी मुकदमा और गवाह भी अदालत में अपने बयानों से मुकर गए। अदालत ने युवक को दोषमुक्त करार देते हुए किशोरी के पिता और गवाह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने पिता को दोषी करार दिया। एक महीने जेल की सजा सुनाई तथा 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, झूठी गवाही देने वाले युवक पर भी 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। 22 फरवरी 2021 का मामला रहरा थाने से जुड़ा था। क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अली हसन उर्फ कलुआ उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। उसका घर में आना-जाना था। मामले में पुलिस ने अली ...
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