अमरोहा, सितम्बर 13 -- अमरोहा, संवाददाता। पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। हालांकि, आदमपुर थाना पुलिस द्वारा इस केस की विवेचना में बड़ी लापरवाही बरती गई थी। दोषी पति के खिलाफ दहेज हत्या की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी लेकिन मामला सीधे हत्या से जुड़ा था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजीव कुमार की मजबूत पैरवी के चलते अदालत में विवाहिता की मौत हत्या साबित हुई। कहानी प्रेम प्रसंग से जुडी हुई निकली। दोषी पति जमानत पर था, अदालत से फैसला आने के बाद जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव ओगपुर में किसान ताराचंद शर्मा का परिवार रहता है। साल 2018 में उन्होंने अपनी पोती पूजा की शादी क्षेत्र के गांव दरियापुर तुगन निवासी नितेश के साथ की थी। पूज...