अमरोहा, सितम्बर 9 -- अमरोहा, संवाददाता। घर के बाहर खेलते समय पांच वर्षीय मासूम को गन्ने के खेत में ले जाकर कुकर्म करने वाले पड़ोसी के नौकर को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश निवासी दोषी पर कोर्ट ने 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में था, तमाम कोशिश के बावजूद उसकी जमानत याचिका मंजूर नहीं हो सकी थी। कोर्ट ने दस महीने के भीतर केस की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2024 की घटना रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ी थी। यहां रहने वाले एक किसान का पांच वर्षीय मासूम बेटा रोजाना की तरह घर के आगे खेल रहा था। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले किसान चंद्रपाल सिंह के घर में नौकरी करने वाला मध्य प्रदेश के जिला रिवा का रहने वाला अर्जुन उर्फ बहरा बच्चे को बहला-फुसलाकर पास में ही एक गन...