अमरोहा, नवम्बर 11 -- अमरोहा, संवाददाता। दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में अदालत ने पति को दो साल जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी जमानत पर था। जानकारी के अनुसार संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने अपनी बेटी की शादी कस्बा जोया के रहने वाले एक युवक के साथ की थी। मामले में विवाहिता ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई सीजेएम द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने पति को दहेज उत्पीड़न व अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में दोषी पाया। दो साल जेल की सजा सुनाई व 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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