अमरोहा, जनवरी 9 -- अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को 2 साल 9 महीने 15 दिन की जेल की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। गैंगस्टर एक्ट का मामला मंडी धनौरा थाने से संबंधित था। 11 अक्तूबर 2015 को तत्कालीन थाना प्रभारी दयाचंद शर्मा ने डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा के रहने वाले धीरज सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर ब्रजमोहन गिरी ने की थी। मामले में पुलिस ने धीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। बाद में पुलिस में धीर सिंह को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। फिलहाल वह जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में विचाराधीन थी। बुधवार को अदालत में मुकदमे में आखिरी सुनवाई थी। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने...