अमरोहा, मई 21 -- बदायूं से अपहरण करने के बाद अमरोहा शहर में किराए के मकान में युवती की गला रेतकर हत्या करने से जुड़ी छह साल पुरानी वारदात में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी जमानत पर था, अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया। पुलिस ने हत्याकांड का चौकाने वाला खुलासा किया था। पूछताछ में सामने आया था कि दोषी युवतियों को झांसे में लेने के बाद कुछ समय उन्हें अपने साथ रखता था और बाद में शादी कराने की आड़ में उन्हें दूसरे लोगों को बेच देता था। नौ मई 2019 की वारदात शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्री नगर की थी। संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के गांव सिंभौली निवासी मोहनलाल उर्फ राम प्रसाद उर्फ ओमप्रकाश मोहल्ले में रहने वाले छत्रपाल सिंह के मकान में क...
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