अमरोहा, नवम्बर 30 -- अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने युवक को सात साल जेल की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे में दोषी जमानत पर चल रहा था। वहीं, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषी के पिता और दो दोस्तों को बरी किया है। 20 अप्रैल 2018 की घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले से जुड़ी थी। यहां पर एक कारोबारी का परिवार रहता है। उनकी नाबालिग बेटी को मोहल्ले का ही रहने वाला शिवम बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मामले में कारोबारी ने शिवम के अलावा उसके पिता मनोज, दोस्त सलीम और विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मुख्य आरोपी शिवम समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चालान कर दिया था। वहीं, कोर्ट में दिए गए पीड़िता के बयानों के आधार पर शिवम के...