अमरोहा, जून 5 -- अमरोहा। बिना गर्भपात के शिक्षिका का 42 दिन का वेतन स्वीकृत करने के मामले में तत्कालीन व मौजूदा बीएसए समेत सात लोग कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। सीजेएम कोर्ट ने मामले में शहर कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने का आदेश दिया है। सात दिन के भीतर कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट भी तलब की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट निवासी अधिवक्ता मनु शर्मा ने इस बाबत सीजेएम कोर्ट में बीते दिनों एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि शहर के मोहल्ला कोट निवासी शिक्षिका वर्षा गुप्ता की फिलवक्त जोया ब्लॉक के गांव पप्सरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनाती है। साल 2016 में वर्षा गुप्ता ने चार जुलाई से 14 अगस्त तक बिना कार्य किए गर्भपात के नाम पर 42 दिन तक वेतन लिया था। इसका खुलासा तत्कालीन बीईओ जोया से आरटी...