अमरोहा, मई 19 -- गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने गोकशी के आरोपी को 2 साल 2 महीने जेल की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला मंडी धनौरा थाने से संबधित था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सर्वेंद्र कुमार शर्मा ने 15 दिसंबर 2019 को 19 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज कराया था। सभी गोवंशीय पशुओं का वध कर मांस की तस्करी करते थे। गिरोह बनाकर गोकशी की घटनाओं को अंजाम देते थे। मामले में बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव कुआ खेड़ा निवासी इंतजार उर्फ जौहरी, नफीस उर्फ काना, राशिद, सद्दाम उर्फ अनु, इंतखाब, चंदा उर्फ चांद, अजीम उर्फ अज्जू, कफील, बिजनौर जिले में चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव वास्ता निवासी वसीम, अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा निवासी आरिफेन, मोहल्ला घेरमुनाफ निवासी नावेद आमिर, मोहल्ला शफतपोता निवास...