मुरादाबाद, अगस्त 27 -- संभल में घर में घुसकर मारपीट व जातिसूचक गालियां देने में अदालत ने छह लोगों को दोषी करार दिया है। बुधवार को एससी-एसटी कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर सभी दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 8-8 हजार रुपये जुमाने की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट एससी-एससी एक्ट के न्यायधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत में उत्पीड़न से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। घटना 16 फरवरी,2011 को हुई। संभल के हजरतनगर गढ़ी में छहेरा गांव निवासी पंचम सिंह की तहरीर में कहा कि दूसरे पक्ष के हंसराज,मैसी, कैलाश, कमल सिंह,हरीशपाल व सतपाल पर घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक आनन्दपाल सिंह ने बताया कि अदालत में सुनवाई के बाद छह दोषियों को तीन-तीन साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये का जुर्मान...
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