सिद्धार्थ, फरवरी 18 -- इटवा। मुख्य न्यायिक मज्ट्रिरेट की अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इटवा थाने में दर्ज 3/7 ईसी एक्ट के मामले में आरोपी लगातार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है। इंस्पेक्टर इटवा श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मामला 2017 का है। इटवा बाजार के अग्रवाल ऑटोमोबाइल के विश्वनाथ और मोतीलाल पुत्र कैलाश चन्द्र के साथ ही शोहरतगढ़ के गांधीनगर निवासी सुनील शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा आरोपी हैं। कोर्ट ने पहले इन तीनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था जो तामील नहीं हो सका। 13 फरवरी 2025 को कोर्ट ने धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जिसे 16 फरवरी को आरोपियों के घर, नगर पंचायत कार्यालय और कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर पुलिस द्वारा चस्पा किया गया। पुलिस ने क्षेत्र में मुन...
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