मैनपुरी, दिसम्बर 17 -- स्पेशल जज एक्ट न्यायाधीश राकेश पटेल द्वारा बिजली चोरी के पुराने मुकदमों पर सुनवाई की जा रही है। न्यायाधीश ने आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित न होने पर बिना जमानती वारंट व कुर्की के आदेश दिए हैं। एक मुकदमा के तहत थाना कोतवाली मैनपुरी के ग्राम अस्योली में 11 जनवरी 2008 में डबल पोल पर रखे 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर व उसकी केबल को बदमाशों द्वारा चोरी कर लिया गया था। जिसमें विभाग को 49000 रुपये का नुकसान का मुकदमा जेई गिरीश शर्मा ने दर्ज कराया गया था। पुलिस विवेचना में आरोपी शैलेंद्र व धर्मवीर निवासी पृथ्वीपुर थाना कोतवाली के नाम आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी शैलेंद्र व धर्मवीर कोर्ट में पेश नहीं हुए और बिना जमानती वारंट जारी किए गए। अधिवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपी कई तारीखों पर कोर्ट में नहीं आ रहे थे। न्यायाधीश ने ...