रांची, नवम्बर 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) की ओर से दाखिल कोर्ट फीस से संबंधित जानकारी में विसंगति मिली। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि सरकार की रिपोर्ट अलग क्यों है। सरकार की ओर से संबंधित विभाग से कोर्ट फीस के कलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट देने की बात कही गई। पिछली सुनवाई के आदेश पर हाईकोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार की ओर से राज्य के सभी जिला अदालतों में कोर्ट फीस के कलेक्शन के बारे में ब्योरा दिया गया था। सरकार की ओर से भी इससे संबंधित ब्योरा दाखिल किया गया। अदालत ने वर्ष 2011 से वर्ष 2021 तक हुए कोर्ट फीस की कल...