नई दिल्ली, जनवरी 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 18 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में बस चालक को लापरवाह और तेज रफ्तार ड्राइविंग का दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इसरा जैदी की अदालत ने मामले में आरोपी सेवक राम को आईपीसी की धारा 279, 337 और 304-ए के तहत दोषी करार दिया। दुर्घटना 10 अगस्त 2007 को दोपहर तीन बजे वजीराबाद रोड पर राजीव गांधी बस स्टॉप के पास हुई थी। रूट नंबर 212 की बस ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल चला रहे एसआई बलवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे एएसआई धीरज सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। खजूरी खास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों और घायल गवाह के बयान आपस में मेल खाते हैं और विश्वसनीय हैं। ...