अररिया, अक्टूबर 14 -- अररिया, विधि संवाददाता गाली ग्लौज कर मारपीट करने व लूटपाट की घटना प्रमाणित होने पर न्याय मंडल अररिया के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार चौरसिया ने 60 वर्षीय आरोपी सत्य नारायण ठाकुर को डांट फटकार लगा कर छोड़ दिया। न्यायाधीश श्री चौरसिया ने आदेश में लिखा है कि अगले एक वर्ष तक सूचिका तथा सूचिका के परिजनों के साथ किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस माने का शपथ पत्र लिया गया है। इसके अलावा अन्य पांच लोगों क्रमश: परमानंद ठाकुर, नीरज ठाकुर, कन्हैया ठाकुर व हयानू साह उर्फ महेश प्रसाद को रिहा कर दिया गया है जबकि अन्य 02 अभियुक्तों क्रमश: फूलो देवी व चंद्र किशोर यादव की मृत्यु हो जाने के कारण केस की कार्यवाही से नाम विलोपित किया गया है। यह सजा जीआर मुकदमा संख्या 426/2010 नरपतगंज थाना कांड संख्या 36/2010 में सुनाया...