आगरा, नवम्बर 22 -- शहर के मोहल्ला नबाव की गली गद्दियान में छुरा व चाकुओं से गोदकर हुई निर्मम हत्या के मामले में एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी सातों दोषियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस के अनुसार शहर के मोहल्ला नवाब की गली गद्दियान के रहने वाले अमीनुद्दीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा दानिश 10 जुलाई 2019 की शाम साढ़े पांच बजे अपने घर से पड़ोस के घर में दूध निकालने के लिए जा रहा था। उसी समय कमरद्दीन पुत्र मुन्ने, इमरान व इरफान उर्फ इरफानी पुत्र कमरूद्दीन, फहीम व नईम पुत्र बजरूद्दीन, आरिफ पुत्र निहालुद्दीन, नासिर पुत्र जफरूद्दीन ने दानिश पर छुरा व चाकुओं से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में सातों आरोपियों के विरुद्ध हत्या...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.