रांची, जनवरी 21 -- रांची, संवाददाता। फैमिली कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना सुखदेव नगर थाना प्रभारी को भारी पड़ गया है। अदालत ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी का मासिक वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। यह आदेश बुधवार को प्रधान न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत से पारित हुआ। आदेश की प्रति रांची के एसएसपी को भेज दी गई है, ताकि वेतन रोकने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मामला भरण-पोषण से जुड़ा है। सुषमा देवी ने अपने पति विनोद सिंह के खिलाफ वर्ष 2007 में भरण-पोषण की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने विनोद सिंह को आदेश दिया था कि वह प्रत्येक माह आवेदिका सुषमा देवी को भरण-पोषण की राशि का भुगतान करे। बावजूद इसके, पति ने लंबे समय तक राशि का भुगतान नहीं किया। भरण-पोषण की राशि नहीं मिलने पर अदालत ने अक्तूबर 2024 ...