पीलीभीत, नवम्बर 15 -- चेक बाउंस के मामले में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक आनंद कुमार ने थाना अध्यक्ष सुनगढ़ी को पत्र भेजा है। इसमें आदेशित करते हुए कहा है कि जारी गैरजमानती वारंट की तमील 28 नवंबर 2025 तक करें। न्यायालय में चेक बाउंस का परिवाद अपने अधिवक्ता भारत भूषण के द्वारा दायर करते हुए शहर के मोहल्ला नखासा निवासी अशोक कुमार ने कहा कि थाना सुनग़ढी के मोहल्ला नखासा निवासी शक्ति कुमार जो कि जिला पंचायत में सफाई कर्मचारी के पद पर है। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए अशोक कुमार से अस्सी हजार रुपए उधार लिए थे। एक साल में इसे वापस करने का वायदा किया था। पर वापस नहीं किया। आरोप है कि जो चेक दिया वो बांउस हो गया। तब अशोक कुमार ने न्यायालय में परिवार दायर किया। न्यायालय ने शक्ति को तलब किया। न्यायालय में जमानत कराई पर जमानत के बावजूद वह ...