नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- जल बोर्ड मुख्यालय में तोड़फोड़ का मामला - जिरह के लिए मुख्य वकील उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थगन की मांग, एक मई तक सुनवाई टली नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में तोड़फोड़ मामले में सुनवाई को एक मई तक के लिए टाल दिया है। यह मामला साल 2020 में दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से वकील अंगद सिंह ने मामले में स्थगन की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबित आवेदन पर जिरह के लिए मुख्य वकील उपलब्ध नहीं है, इसलिए मामले में स्थगन किया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष को यह अंतिम अवसर दिया जाता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक मई को तय की गई है, जिसमें लंबित आवेदन पर बहस और ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.