सीतापुर, अक्टूबर 9 -- सीतापुर, संवाददाता। पाक्सो के आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान एडीजे पाक्सो कोर्ट ने वादिनी मुकदमा पर ही कार्यवाही करने का आदेश दे दिया। बुधवार को पाक्सो कोर्ट में आरोपी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसका वादिनी मुकदमा के अधिवक्ता ने विरोध किया, लेकिन उसी दौरान वादिनी मुकदमा ने न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें पीड़िता के साथ कोई बुरी घटना न होने की बात कही गई। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे भगीरथ वर्मा ने आरोपी को जमानत दे दी और पीड़ित बालिका की मां (वादिनी मुकदमा) के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिये। मामला ये था कि सिधौली कोतवाली क्षेत्र में पीड़िता के आरोप पर गांव के ही विजय पुत्र दयाशंकर पर पाक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को उसकी जमानत की स...