नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड व अन्य से किराएदार द्वारा कथित वक्फ संपत्ति बेचे जाने पर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू की पीठ ने दिल्ली पुलिस, बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, विक्रेता और शाहदरा स्थित संपत्ति के खरीदार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने उन्हें याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 14 मई को सूचीबद्ध की गई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस, एमसीडी व अन्य विभागों ने पीठ को आश्वासन दिया कि वे कार्रवाई करेंगे। यह याचिका मस्जिद पराव वाली की प्रबंधन समिति ने अधिवक्ता वजीह शफीक के माध्यम से दायर की है।

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