बक्सर, मार्च 22 -- बक्सर। न्यायिक दंडाधिकारी ज्योत्सना ज्योति के न्यायालय में लापरवाही से वाहन चलाने का दोष स्वीकार करने पर एक आरोपित को तेरह सौ जुर्माना लगा है। सहायक अभियोजन अधिकारी निवेदिता कुशवाहा व विकाश मिश्रा ने बताया कि जिले के इटाढ़ी के बसुधर गांव निवासी शंकर सिंह, पिता स्वर्गीय बबन सिंह के अपराध स्वीकार करने पर तेरह सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 25 अप्रैल 1998 को शंकर सिंह के तेजी व लापरवाही से जीप चलाने पर उनवास व गोपीनाथपुर के बीच पलट गई थी। जिससे उसपर सवार उर्मिला देवी और उसके पति धर्मेंद्र नारायण मिश्रा जख्मी हो गए थे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपित ने माफी मांगते हुए दोष को स्वीकार कर लिया।

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