फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 20 -- फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कायमगंज कोतवाली के रुटौल गांव की आनंदी किन्नर गुरु हाजी नन्हीं नायक की अर्जी पर थानाध्यक्ष को अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण की विवेचना कर उसके परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने को कहा। आनंदी किन्नर ने मझोला गांव के मुन्ने खां, पपड़ी खुर्द बुजुर्ग के साजिद, मुशायद, राहिल, दमदमा के शादाव, कटिया के कासिन, अफजल के अलावा काजल किन्नर, बहू किन्नर, डीक्का किन्नर, आंचल किन्नर, जहरीली किन्नर सहित अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके साथ लाठी डंडा आदि से मारपीट की गयी। जान से मारने की नियत से गमछा से गला घोटने का भी प्रयास किया गया। जानलेवा हमला किया गया। अदालत ने तथ्य और परिस्थितियो को देखते हुये प्रस्तुत प्रकरण में थानाध्यक्ष कायमग...