फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 6 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयवीर सिंह ने थानाध्यक्ष राजेपुर को प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के अनुसार उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। खंडौली गांव के अनिल कुमार सिंह ने अदालत में र्जिी देते हुए कहा कि वह गाटा संख्या 25 ग्राम कनकापुर का सह स्वामी है। इसके अलावा इसी गाटा संख्या मेें बुद्धिष्ट एजूकेशन एंड बेलफेयर सोसाइटी आवास विकास कालोनी के प्रबंधक, सचिव अवनीश शाक्य निवासी आवास विकास कालोनी सहखातेदार हैं। अवनीश शाक्य और अशोक कुमार निवासी जौरा कायमगंज संयुक्त रूप से इसी गाटा संख्या में पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेकर उसे संचालित कर रहे हैं। कार्पोरेशन की नियमावली के अनुसार सहखातेदारों की अनापत्ति लगाया जाना जरूरी है। लेकिन अवनीश शाक्य और अशोक कुमार ने फर्जी ढ...