नई दिल्ली, नवम्बर 16 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ दायर की गई आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। यह शिकायत आरएसएस सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खरगे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नरेगल में चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति राजोरिया की अदालत ने कहा कि खरगे का बयान किसी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाकर नहीं दिया गया था। यह केवल राजनीतिक और वैचारिक आलोचना थी। इसे नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भाषण के बाद किसी तरह की हिंसा या तनाव की स्थिति पैदा नहीं हुई थी...
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