नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- सीबीआई की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को स्कूल भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी समेत अन्य को चेताया। कहा है कि सभी आरोपी सुनवाई की तारीखों पर खुद पेश हों, नहीं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। पूर्व मंत्री और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार की मदद से चलने वाले स्कूलों में शिक्षकों और ग्रुप सी के कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी को लेकर मामला दर्ज किया है। चटर्जी, जिन्हें नवंबर के दूसरे हफ्ते में जमनात पर रिहा किया गया था, मेडिकल कारणों से खुद पेश नहीं हो सके। जमानत पाए कुछ अन्य आरोपी भी पेशी नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। मामले में अब छह जनवरी, 2026 को फिर से सुनवाई होगी।

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