प्रतापगढ़ - कुंडा, फरवरी 12 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। बेल्हा में तिरंगा घोटाले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने अफसरों से एक के बाद एक कई सवाल किए जिसका अफसरों के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने पूछा कि किस गाइड लाइन के तहत तिरंगे की धनराशि फर्म संचालकों के खाते में ट्रांसफर कराई और किस गाइड लाइन से रेडीमेड तिरंगे की आपूर्ति कराई गई। फिलहाल बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने पांच सप्ताह का समय देते हुए जवाब मांगा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बेल्हा के अफसरों की ओर से की गई अनियमितता एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण तिरंगे की धनराशि और आपूर्ति में की गई मनमानी को लेकर समाजसेवी कृष्ण कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। कोर्ट ने डीएम, सीडीओ और डीसी एनआरएलएम को नोटिस जारी कर मंगलवार को जवाब दाखिल करने का आ...