प्रयागराज, नवम्बर 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा की अनुमति या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते समय पासपोर्ट की अवधि तय नहीं की गई है तो पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा सिर्फ एक वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी करना उचित है। इसी के साथ कोर्ट ने सभी पासपोर्ट कार्यालयों से कहा कि पासपोर्ट जारी करने में अनावश्यक देरी न करें। न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश पीलीभीत के रहीमुद्दीन की याचिका पर दिया है। याची ने सीजेएम पीलीभीत से मिले एनओसी के आधार पर 10 साल की वैधता वाले पासपोर्ट की मांग की थी। पासपोर्ट कार्यालय ने केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश में अवधि का उल...