फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 16 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। कमालगंज के नगला दाउद के आमिर खान की अर्जी पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कोतवाली फतेहगढ़ के थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। आमिर की अर्जी को अदालत ने स्वीकार किया । आरोप है कि अध्यापक तौफीक खान और नगला दाउद के इदरीस ने जालासाजी और षडयंत्र के तहत प्रधान अव्वास के नाम और हस्ताक्षर से फर्जी पट्टे की रसीद बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गयी। प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में प्रपत्र भी अदालत को भेज गये। न्यायालय में आमिर खान के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कोतवाली फतेहगढ़ को आदेशित किया है कि वह रिपोर्ट दर्ज कर उसकी प्रति न्यायालय में तीन दिन के अंदर पे्रषित करें और विवेचना के परिणाम से भी ...
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