बस्ती, सितम्बर 26 -- बस्ती। नाबालिग का लाभ देने के लिए गलत जन्मतिथि की मार्कशीट बनाने पर विश्वकर्मा प्राथमिक विद्यालय तुरकौलिया बरगाह के प्रधानाध्यापक धर्मराज विश्वकर्मा के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश विजय कटियार की अदालत ने दिया है। बीएसए को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में एनडीपीएस एक्ट का एक केस विचाराधीन है, जिसमें शोभनापार गांव का शाहिद भी आरोपित है। गवाही हो जाने के बाद उसके तरफ से यह प्रार्थना-पत्र दिया गया कि उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 2008 है घटना के दिन उसकी उम्र 16 वर्ष 10 महीने 12 दिन थी। राज्य की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय उपाध्याय ने सबूत प्रस्तुत किया जिसमें शाहिद के भाई जाहिद की जन्म तिथि 1 जुलाई 2008 अंकित है। अपने बयान में शाहिद ने स्वीकार किया है कि व...